हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को तीन हफ्ते की राहत दी, आज शाम CID दफ्तर में पेश होने का आदेश

हस्ताक्षर जालसाजी मामले में TMC सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से तीन हफ्ते की अंतरिम राहत मिल गई है। हालांकि, अदालत ने उन्हें आज शाम 6 बजे CID दफ्तर में पेश होने का निर्देश दिया है।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि अगले तीन सप्ताह तक बनर्जी के खिलाफ कोई भी कठोर या दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

Abhishek Banerjee

अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से तीन हफ्ते की राहत

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभिषेक बनर्जी को जांच प्रक्रिया में सहयोग करना होगा। इसी क्रम में हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आज गुरुवार 11 जून की शाम 6 बजे CID कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह आदेश Justice कौशिक चंदा ने सुनवाई के दौरान जारी किया।

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