AAP विधायक अमानत उल्लाह खान ने बटला हाउस में DDA के ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ जनहित याचिका ली वापस, दिल्ली हाईकोर्ट ने लोगों को दिया ये सुझाव

Batla House Demolition: अमानत उल्लाह खान ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी जनहित याचिका (पीआईएल) वापस ले ली, जिसमें उन्होंने ओखला के बटला हाउस इलाके में तोड़फोड़ के प्रस्ताव वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के नोटिस को चुनौती दी थी।

Amanat Ullah Khan: आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानत उल्लाह खान ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी जनहित याचिका (पीआईएल) वापस ले ली, जिसमें उन्होंने ओखला के बटला हाउस इलाके में तोड़फोड़ के प्रस्ताव वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के नोटिस को चुनौती दी थी। खान ने अपने क्षेत्र के निवासियों को अदालत के समक्ष उचित याचिका दायर करने के लिए सूचित करने के लिए जनहित याचिका वापस ले ली।

Delhi High Court

आप विधायक ने वापस ली अपनी जनहित याचिका

व्यक्तिगत निवासी अपनी शिकायतों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाएं- कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया और तेजस करिया की खंडपीठ ने इस आदेश को वापस लेने की अनुमति दी और सुझाव दिया कि व्यक्तिगत निवासी अपनी शिकायतों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाएं। उच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले आदेश के अनुपालन में वरिष्ठ अधिवक्ता, ब्रीफिंग अधिवक्ता के निर्देश पर याचिकाकर्ता, जो एक जनहितैषी व्यक्ति है, द्वारा दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं, ताकि वह बटला हाउस के निवासियों को न्यायालय के समक्ष उचित याचिका दायर करने के लिए सूचित कर सकें।

End of Feed