हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को बड़ी खुशखबरी दी है। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को सीधी भर्ती में आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हरियाणा के स्थाई निवासियों को ग्रुप बी और सी में 3 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी तो वही दूसरी श्रेणी की भर्तियों में 5 साल की छूट दी जाएगी।
हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को दी छूट
हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हरियाणा के अग्निवीरों को सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है।
इन ग्रुप पदों के लिए छूट का प्रावधान
पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-‘बी’ और ‘सी’ पदों पर सीधी भर्ती के समय निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पाँच वर्ष की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा।
सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों तथा क्षेत्र कार्यालयों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले साल ही अग्निवीर नीति-2024' लागू की थी । इसके तहत अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ता व आसान लोन आदि सुविधाएं दी जाएंगी। उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा भर्ती के आयोजित की जाने वाली कॉमन एलिजिबिलटी टेस्ट (CET) से भी छूट दी जाएगी।
हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने अग्निवीरों की सुरक्षा के लिए बाकायदा नीति लागू की है। प्रदेश सरकार ने शनिवार को हरियाणा अग्निवीर पॉलिसी-2024 को लागू करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। अग्निवीरों का करीब 4 हजार जवानों का पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होगा, लेकिन इससे पहले ही उन्हें सुरक्षा कवच दे दिया है।
