Paper Leak Act: 10 साल सजा और 1 करोड़ जुर्माना, पेपर लीक कानून के बारे में सबकुछ जानिए

सरकारी भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा पत्रों के लीक होने जैसी धोखाधड़ी मामलों की जांच के उद्देश्य से संसद में 'धोखाधड़ी विरोधी' विधेयक पारित किया गया था। जानिए इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं।

Paper Leak Act 2024: नीट-यूजी परीक्षा 2024 (NEET-UG) पेपर लीक और इस पर मचे हंगामे और यूजीसी-नेट 2024 परीक्षा रद्द होने के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है।सरकार ने नकल और पेपर लीक रोकने के लिए 'लोक परीक्षा कानून 2024' की अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून में कड़े प्रावधान हैं। इसी साल फरवरी में पारित हुए कानून में कई सख्त प्रावधान हैं और इसका उद्देश्य नकलबाजों और पेपर लीक कराने वालों पर सख्त कार्रवाई करना है।

Exams and paper leak

लोक परीक्षा विधेयका में क्या-क्या प्रावधान

पेपर लीक से सरकार की कोशिशों पर पलीता

साफ-सुथरी परीक्षा कराने की सरकार की महत्वाकांक्षाओं पर नकलबाज और पेपर लीक करने वाले पलीता लगा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सरकार को यूजीसी-नेट 2024 परीक्षा पर बड़ा फैसला लेना पड़ा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी (NEET) में हुई अनियमितताओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार 19 जून को यूजीसी-नेट 2024 (UGC NET) को रद्द करने का आदेश दे दिया था। केंद्र ने परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका के बीच ये फैसला। सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को भी सौंप दी।

राष्ट्रपति ने दी थी लोक परीक्षा विधेयक को मंजूरी

इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill ) विधेयक को मंजूरी दी थी जो एक कानून बन गया। केंद्र सरकार यूपीएससी (UPSC), एसएससी (SSC) आदि भर्ती परीक्षाओं और एनईईटी (NEET), जेईई (JEE) और (CUET) सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं में लीक, अनियमितता के साथ-साथ संगठित कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लाई थी।

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