PFI को कहां से मिलता था पैसा? इस्लामिक चरमपंथ के लिए इस टेरर फंडिंग रूट का करते थे इस्तेमाल

  • Agency by: Agency
  • Updated Sep 29, 2022, 12:16 PM IST

सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 3 (1) के तहत पांच साल के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों की मानें तो पीएफआई आतंकी, हिंसक एवं मजहबी कट्टरता फैलाने में संलिप्त पाया गया है।

KEY HIGHLIGHTS
सरकार ने बुधवार को पांच साल के लिए पीएफआई पर बैन लगा दिया
जांच एजेंसियों की ओर से पुख्ता रिपोर्ट एवं साक्ष्य मिलने के बाद सरकार का फैसला
मुन्नार विला विस्टा प्रोजेक्ट, खाड़ी देशों और डोनेशन के जरिए हुई फंडिंग

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर सरकार ने बुधवार को 'प्रहार' कर दिया। सरकार ने पीएफआई सहित उसके अन्य 8 फ्रंटल संगठनों को अगले पांच सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। पीएफआई पर बैन का फैसला रातों रात नहीं हुआ बल्कि जांच एजेंसियों की ओर से पुख्ता रिपोर्ट एवं साक्ष्य मिलने के बाद सरकार ने यह ठोस एवं निर्णायक कदम उठाया। पीएफआई को बैन करते हुए गृह मंत्रालय की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उससे इस संगठन देश विरोधी गतिविधियों के बारे में काफी कुछ पता चलता है।

यूएपीए के तहत पीएफआई पर लगा बैन

सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 3 (1) के तहत पांच साल के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों की मानें तो पीएफआई आतंकी, हिंसक एवं मजहबी कट्टरता फैलाने में संलिप्त पाया गया है। उसकी गतिविधियां देशविरोधी हैं। उसने देश और विदेश से अवैध तरीके से रकम जुटाया है। यह रकम देसी-विदेशी फंडिंग एवं हवाला के जरिए जुटाई गई है। जांच एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि एफआई की अवैध फंडिंग के तीन तरीके थे-पहला, विदेश से फंडिंग, दूसरा-मुन्नार विला विस्टा प्रोजेक्ट और तीसरा कैश डिपॉजिट और डोनेशन से फंडिंग।

End of Feed