सिंधु जल संधि पर PCA के आदेश को भारत ने किया खारिज, 'संधि के बिना' कैसे बहेगा पानी? क्या है पाकिस्तान के पास ऑप्शन

India Pakistan Water Dispute: स्थाई मध्यस्थता अदालत (PCA) ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले के खिलाफ आदेश दिए हैं, जिन्हें भारत ने अवैध बताकर खारिज कर दिया है।

Indus Waters Treaty PCA Ruling: सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के उठाए गए विवाद पर सुनवाई करते हुए, 'परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' (PCA) ने भारत के खिलाफ दो और आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संधि को 'स्थगित' करने का भारत का फैसला 'संधि या अंतरराष्ट्रीय कानून के लागू नियमों के तहत जायज नहीं था।' कहा कि यह संधि जो दोनों देशों के बीच छह नदियों के पानी के बंटवारे को तय करती है, वह पूरी तरह से लागू रही और भारत इसके नियमों से बंधा रहा।

​सिंधु जल संधि पर PCA के आदेश को भारत ने किया खारिज, 'संधि के बिना' कैसे बहेगा पानी? क्या है पाकिस्तान के पास ऑप्शन​

सिंधु जल संधि पर PCA के आदेश को भारत ने किया खारिज, 'संधि के बिना' कैसे बहेगा पानी? क्या है पाकिस्तान के पास ऑप्शन

इसके अलावा, कोर्ट ने भारत को 'रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट' पर निर्माण कार्य रोकने का भी निर्देश दिया, जैसा कि पाकिस्तान ने अनुरोध किया था जब तक कि इससे जुड़ा तकनीकी विवाद पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता।

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