Lawrence of Punjab के मेकर्स को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दी राहत, अब जल्द होगी रिलीज

Lawrence of Punjab Series: जी 5 की अपकमिंग डॉक्यू-सीरीज 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री के मेकर्स को बड़ी राहत दी है।

Lawrence of Punjab Series: जी 5 की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) की जिंदगी पर आधारित अपकमिंग डॉक्यू-सीरीज 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' (Lawrence of Punjab) इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। इस सीरीज को लेकर काफी विवाद हो रहा है। इस सीरीज को बैन करने की मांग उठ रही है। इसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। इस बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री लॉरेंस ऑफ पंजाब के मेकर्स को बड़ी राहत दे दी है। आइए पूरी बात जानते है इस रिपोर्ट में... (ये भी पढ़ें-जी5 की सीरीज की रिलीज पर लगी रोक, लॉरेंस बिश्नोई के परिवार ने जताई थी आपत्ति)

Lawrence of Punjab series

हाई कोर्ट ने 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' के मेकर्स को दी राहत (pic credit-ZEE5)

हाई कोर्ट ने 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' के मेकर्स को दी राहत (pic credit-ZEE5)

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मेकर्स को मिली राहत

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री लॉरेंस ऑफ पंजाब के मेकर्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री को जी 5 पर रिलीज करने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके साथ ही मेकर्स के सामने एक शर्त भी रखी गई है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिलीज से पहले डॉक्यूमेंट्री का नाम बदलना होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि नए टाइटल में 'लॉरेंस' और 'बिश्नोई' शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही मेकर्स को नए नामों की सूची कोर्ट में पेश करनी होगी और मंजूरी मिलने के बाद ही डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जा सकेगी। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के नाम से 'पंजाब' शब्द हटाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले को संतुलित कदम माना जा रहा है। एक तरफ डॉक्यूमेंट्री की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है, वहीं दूसरी तरफ विवादित नामों के इस्तेमाल पर रोक लगाकर सावधानी भी बरती गई है।

End of Feed