No Stay on Jolly LLB 3: अक्षय कुमार-अरशद वारसी स्टार मूवी जॉली एलएलबी 3 रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। 19 सितंबर को सिनेमाघरों में आने वाली इस फिल्म ने काफी मुश्किलें पार की हैं, तब जाकर इसकी रिलीज क्लियर हुई है। फिल्म को पहले दिन से ही टारगेट किया जा रहा था। कभी इसके कॉन्सेप्ट को लेकर तो कभी इसके गानों को लेकर, कोई न कोई कोर्ट याचिका दायर हो रही थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और फिल्म को सभी तरह से पास कर दिया है। न्यायाधीश ने फिल्म में किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री होने से इंकार कर दिया। आइए बताते हैं कोर्ट का फैसला।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म जॉली एलएलबी 3 ( Jolly llb 3) की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म न्यायपालिका का मजाक उड़ाती है और इसमें न्यायाधीशों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया एक सीन, जिसमें जज को “मामू” कहकर बुलाया गया है, ऐसे शब्द अदालतों की गरिमा को ठेस पहुँचाता है और न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास को कमज़ोर कर सकता है।
इसकी सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्यायाधीश व्यंग्य या उपहास से प्रभावित नहीं होते। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि , “हम अपने न्यायाधीश पद के पहले दिन से ही उपहास का सामना करते हैं। इसलिए चिंता न करें, हम प्रभावित नहीं होते।”इस तरह अदालत ने साफ कर दिया कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है और दर्शक इसे तय तारीख पर देख पाएंगे।
