Imran Khan को देश छोड़ने के नोटिस पर राहत मिलेगी या नहीं? 2 नवंबर को होगी सुनवाई

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को देश छोड़ने के नोटिस के मामले में फिलहाल राहत की उम्मीद है। उनकी पिटीशन पर सुनवाई टल गई है। अब अदालत 2 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगी।

देश छोड़ने के नोटिस पर रोक लगाने की मांग कर रहे एक्टर इमरान खान (Imran Khan) को फिलहाल राहत की उम्मीद है। उनकी पिटीशन पर आज होने वाली सुनवाई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपलब्ध नहीं होने के कारण टल गई। अब अदालत 2 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगी। ऐसे में इमरान खान को अंतरिम राहत मिलने की संभावना बनी हुई है। आइए पूरी बात जानते है इस रिपोर्ट में...(टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें-'लीव इंडिया नोटिस' के खिलाफ Imran Khan की याचिका पर सुनवाई टली)

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इमरान खान को राहत मिलेगी या नहीं? (pic credit-instagram)

2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

इमरान खान की पिटीशन पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मौजूद न होने के कारण सुनवाई टाल दी गई। अब इस मामले पर 2 नवंबर को सुनवाई होगी। सभी की नजरें इस सुनवाई पर रहेंगी, क्योंकि इससे इमरान खान के आगे के कदम तय हो सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, इमरान खान को 28 अक्टूबर को देश छोड़ने का नोटिस मिल सकता था। ऐसे में सुनवाई टलने से उन्हें फिलहाल कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सुनवाई टलने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें राहत मिल गई है। उन्हें अंतरिम राहत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला अदालत ही करेगी।

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