अनीता आडवाणी को बॉम्बे कोर्ट ने दिया झटका, दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना संग शादी को नहीं मिला कानूनी दर्जा

Anita Advani Plea Rejected: दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना की रुमर्ड गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी को साल 2012 में फाइल की अपील को लेकर बड़ा झटका मिला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनीता आडवाणी को राजेश खन्ना की कानूनी दर्ज पर पत्नी मानने से मना कर दिया है।

Anita Advani Plea Rejected: दिवगंत एक्टर राजेश खन्ना की रुमर्ड गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। साल 2012 में राजेश खन्ना की मौत के बाद अनीता आडवाणी ने दिवंगत एक्टर की पत्नी डिंपल कपाड़िया, दामाद अक्षय कुमार और बेटी पर ट्विंकल खन्ना पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। सिर्फ यही नहीं अनीता आडवाणी ने कोर्ट केस भी किया जिसमें दावा किया कि राजेश खन्ना की मृत्यु के बाद उन्हे घर 'आशीर्वाद' से जबरदस्ती निकाला गया। बेदखल किए जाने के बाद अनीता ने राजेष खन्ना की संपती पर अधिकारों की मांग भी की थी। इसी के साथ उन्होंने कोर्ट में अर्जी भी डाली थी कि उन्हे राजेश खन्ना की पत्नी का कानूनी तौर पर दर्जा दिया जाए, जिसको लेकर फैसला आ चुका है।

Anita Advani Plea Rejected

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आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनीता आडवाणी (Anita Advani) की अपील खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने खुद को दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) के साथ रिश्ते को शादी का कानूनी दर्जा देने की मांग की थी। अदालत ने डिंडोशी सेशन कोर्ट के पहले के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस शर्मिला देशमुख के अंतर्गत हुई कारवाई में फैसला सुनते हुए कहा गया कि फर्स्ट अपील डिसमिस्ड यानी अपील को खारिज किया जाता है। इससे पहले भी साल 2015 में अनीता आडवाणी के सभी दावों को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि अनीता और राजेश का रिश्ता “शादी के समान” की कानूनी परिभाषा में नहीं आता। ऐसे में ये अनीता के लिए बहुत बड़ा झटका तो डिंपल और ट्विंकल के लिए राहत की बात है।

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