EVM-VVPAT: "हम मतदान को नियंत्रित नहीं कर सकते": वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा

  • Authored by: रवि वैश्य
  • Updated Apr 24, 2024, 04:27 PM IST

EVM-VVPAT News:सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम-वीवीपैट सत्यापन पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा, 'हम चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकते...'

EVM-VVPAT News: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPAT) के सत्यापन से संबंधित याचिका पर बुधवार, 24 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया क्योंकि उसने अपना रुख दोहराया कि चुनाव के संचालन पर उसके पास अधिकार नहीं है, जो किसी अन्य संवैधानिक निकाय के दायरे में आता है।

SC on EVM and VVPAT

सुप्रीम कोर्ट

यह निर्णय 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के आसन्न मतदान के बीच आया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 18 अप्रैल को वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के साथ ईवीएम का उपयोग करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, पहले कहा था कि इस पर स्पष्टीकरण की जरूरत है। कुछ पहलू जैसे कि ईवीएम पर 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों' (FAQs) में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए उत्तरों में कुछ भ्रम था।

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