Bihar Voter List: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

बिहार में जारी SIR पर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची की संशोधन प्रक्रिया से कई वैध मतदाताओं के नाम हट सकते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी और पारदर्शिता के बिना शुरू की गई है। उनका तर्क है कि इससे मतदाताओं की भागीदारी और चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर असर पड़ सकता है।

Bihar Voter List: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मसौदा के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग ठुकरा दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में दायर याचिकाओं पर अंतिम और स्थायी निर्णय लेगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि 29 जुलाई को इस प्रकरण की अंतिम सुनवाई की समय-सारणी तय की जाएगी। अदालत ने यह भी दोहराया कि वह अब अंतरिम राहत पर विचार नहीं करेगी, क्योंकि पहले के आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि याचिकाकर्ता इस तरह की राहत नहीं मांग रहे थे।

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