चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, वोटिंग डेटा जारी करने को लेकर निर्देश देने से किया इनकार; ADR को लगाई फटकार

Supreme Court: लोकसभा चुनाव-2024 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17सी डेटा अपलोड करने और बूथ-वार मतदाता मतदान डेटा प्रकाशित करने की मांग वाली याचिका पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17सी डेटा अपलोड करने और बूथ-वार मतदाता मतदान डेटा प्रकाशित करने की मांग वाली याचिका पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह चुनाव में बाधा नहीं डाल सकती।

Supreme Court- ECI

चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

पीठ ने कहा कि सात चरणों के चुनाव में से पांच चरण समाप्त हो चुके हैं और छठा चरण शनिवार को होना है। सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन को स्थगित करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के बीच में हाथ-से-हाथ दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वर्तमान आवेदन में उठाई गई अंतरिम प्रार्थना 2019 से उसके समक्ष लंबित याचिका के समान ही है।

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