प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चुनाव अभियान के दौरान अपनी अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया और अदालत से पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। ईडी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक के एक भाषण का हवाला दिया जहां उन्होंने लोगों से अपनी पार्टी के लिए वोट करने का आग्रह किया और दावा किया कि वह दोबारा जेल नहीं जाएंगे।
जान लें अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था?
एसजी तुषार मेहता (SG Tushar Mehta) ने कहा, ''अदालत के आदेश (order of the court) में कहा गया था कि वह मौजूदा मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि 'अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा (if you vote for AAP, I won't have to go to jail)' वह यह कैसे कह सकते हैं? यह कैसे हो सकता है? मैं गंभीर अपवाद मानता हूं। यह संस्था के चेहरे पर एक तमाचा है कि क्या करना है यह इस अदालत पर निर्भर है।'
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वहीं केजरीवाल की ओर से पेश होते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा है। उनका ऐसा मतलब नहीं रहा होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं हलफनामा दाखिल कर सकता हूं।' न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, 'नहीं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया है। हमने अंतरिम जमानत देने का कारण असाधारण परिस्थितियों को बताया है।'
ED की याचिका पर विचार करने से इनकार
वहीं इस मामले में अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके चुनावी भाषणों को लेकर कार्रवाई की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। ED ने कहा कि केजरीवाल का यह दावा कि अगर लोगों ने इंडिया ब्लॉक को वोट दिया तो उन्हें 'वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा' 'सिस्टम के चेहरे पर तमाचा' है। ईडी ने केजरीवाल की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो वह 5 जून को तिहाड़ जेल से वापस आ जाएंगे।
जान लें अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? (What Did Arvind Kejriwal Say?)
ईडी ने जिस भाषण पर आपत्ति जताई है, वह दिल्ली के सीएम ने हरियाणा के कुरूक्षेत्र में अपने रोड शो के दौरान दिया था। कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर लोगों ने आप को वोट दिया तो उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा।
'मैंने दिल्ली में सभी दवाएं मुफ्त कर दीं, लेकिन जब मैं जेल गया... मैं शुगर का मरीज हूं और रोजाना 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं... जब मैं तिहाड़ जेल में था, तो उन्होंने मुझे 15 दिनों तक इंसुलिन नहीं दिया , केजरीवाल ने कहा, 'अगर आप कमल (भाजपा का चुनाव चिह्न) का बटन दबाएंगे तो मैं जेल जाऊंगा और अगर आप झाड़ू (आप का चुनाव चिह्न) का बटन दबाएंगे तो मुझे दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा।'
अरविंद केजरीवाल की जमानत की शर्तें
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक महीने से अधिक समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्हें 1 जून तक जमानत दी गई है और 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल 4 जून को लोकसभा चुनाव नतीजों के दिन जेल में रहेंगे। केजरीवाल से कहा गया है कि वह अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते। वह मामले के गवाहों से बातचीत नहीं कर सकते या जुड़ी फाइलों से कोई संपर्क नहीं कर सकते हैं।
