बंगाल में OBC प्रमाण पत्र रद्द करने पर CM योगी ने ममता पर साधा निशान, बोले- कोर्ट ने TMC के असंवैधानिक फैसले को किया खारिज

Lok Sabha Election 2024: योगी आदित्यनाथ ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के हालिया फैसले की सराहना की और कहा कि 2010 में टीएमसी द्वारा किए गए असंवैधानिक फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

Lok Sabha Election 2024: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के हालिया फैसले की सराहना की और कहा कि 2010 में टीएमसी द्वारा किए गए असंवैधानिक फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम-टीएमसी सरकार ने राजनीतिक तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को छूते हुए 2010 में 118 मुसलमानों को जबरदस्ती ओबीसी श्रेणी में जोड़कर आरक्षण दिया। इसका मतलब है कि वे जानबूझकर ओबीसी के अधिकारों को छीन रहे थे। इस असंवैधानिक फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी सरकार को करारा तमाचा मारते हुए रद्द कर दिया। यह असंवैधानिक था और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। हमें देश में ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए जिससे देश का विभाजन हो भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं देता है।

CM Yogi

CM योगी ने ममता पर साधा निशान

लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र हो जाएंगे अमान्य

बता दें, 22 मई को जारी कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को 1993 के अधिनियम के अनुसार ओबीसी की नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। 2010 से पहले ओबीसी सूची में शामिल व्यक्तियों की स्थिति बरकरार रहेगी, जबकि 2010 के बाद किए गए नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे। अनुमान है कि इस निर्णय के परिणामस्वरूप लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र अमान्य हो जाएंगे। हालांकि, जिन व्यक्तियों ने ओबीसी कोटे के तहत नौकरी हासिल की है या उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं, वे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें कोटे से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

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