सेंट्रल स्कूलों की तरह नवोदय में क्यों नहीं मिलता EWS बच्चों को एडमिशन? MP हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देशभर के 650 से ज्यादा नवोदय विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को प्रवेश में शामिल न किए जाने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को एक सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देशभर के 650 से ज्यादा नवोदय विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को प्रवेश में शामिल न किए जाने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को एक सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई 17 मार्च को जस्टिस विशाल मिश्रा की अदालत में हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को इस संबंध में नोटिस भेजा, अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद की तय की गई है। बता दें, यह याचिका जबलपुर की छात्रा नव्या तिवारी की ओर से उनके अभिभावक धीरज तिवारी ने दायर की है।

why are ews children not granted admission in navodaya schools

याचिका में क्या कहा गया है?

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