शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- RTE, NCTE और UGC नियमों का पालन जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति या उनकी सेवा जारी नहीं रखी जा सकती, जिनके पास संबंधित वैधानिक प्रावधानों के तहत निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है।

Supreme Court Cracks Down on Teacher Appointment Rules: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति या उनकी सेवा जारी नहीं रखी जा सकती है, जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम के तहत निर्धारित योग्यता होना जरूरी है।

शिक्षक नियुक्ति के लिए RTE, NCTE और UGC नियमों का पालन जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

शिक्षक नियुक्ति के लिए RTE, NCTE और UGC नियमों का पालन जरूरी: सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के प्रांतीयकरण से जुड़ी वैधानिक योजनाओं को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, “अंतरिम उपाय के तौर पर, किसी भी शिक्षक की स्कूल या कॉलेज में नियुक्ति या सेवा जारी नहीं रखी जाएगी, जब तक उसके पास RTE अधिनियम/NCTE अधिनियम/UGC अधिनियम के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यता न हो।”

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