Rajasthan SI Vacancy: राजस्थान में नोटिफिकेशन 2021 की एक सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती को रद्द किए जाने के सिंगल बेंच के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें, सिंगल बेंच ने 28 अगस्त को भर्ती को रद्द करने का फैसला दिया था। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, आज सोमवार (8 सितंबर, 2025) को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद भर्ती को रद्द करने का फैसला रद्द कर दिया गया है।
ये फैसला चयनित दरोगाओं की अपील पर हाई कोर्ट ने सुनाया है। जाहिर है, 28 अगस्त को इस निर्णय के आने के बाद से चयनित दरोगाओं की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा था, लेकिन अभी ये खतरा कुछ समय के लिए टल गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी कर उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
ये भी जानें
चयनित एसआई की फील्ड पोस्टिंग पर अभी रोक रहेगी। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किए हैं। चयनित एसआई की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर ने पैरवी की थी। सोमवार 8 सितंबर को जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ में अमर सिंह और अन्य सब इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई हुई। अपील में एकलपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए उसे गलत बताया गया था। चयनित एसआई का कहना था कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी।
एसओजी भी पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ रही थी। भर्ती में सही और गलत का चुनाव संभव है। ऐसे में पूरी भर्ती को रद्द किए जाने का फैसला कानून सम्मत नहीं है।
राजस्थान सरकार को भी बनाया था पक्षकार
चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जो अपील दाखिल की गई थी, उसमें सिंगल बेंच के फैसले को रद्द किए जाने और सही तरीके से चयनित अभ्यार्थियों को नौकरी में बरकरार रखे जाने की गुहार लगाई गई थी। चयनित अभ्यर्थियों की अपील में राजस्थान सरकार को भी पक्षकार बनाया गया था।
हुआ था धरना प्रदर्शन
बता दें, रविवार (7 सिंतबर) को सर्व समाज की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया गया, ये धरना करीब 4 घंटे तक चला था, इस दौरान सरकार से मांग की गई कि वे हाईकोर्ट डबल बेंच में पैरवी करें और पक्ष रखें, ताकि जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनके साथ अन्याय ना हो सके।
