OBC क्रीमी लेयर पर केंद्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, CSE-2025 पर फैसले का असर रोकने की मांग, जानिए पूरा मामला

ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने के नियमों को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। केंद्र ने शीर्ष अदालत से 11 मार्च के उस फैसले पर स्पष्टीकरण और उचित निर्देश देने की मांग की है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा में चयनित करीब 100 OBC उम्मीदवारों के दावों पर दोबारा विचार करने को कहा गया था।

ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने के नियमों को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। केंद्र ने शीर्ष अदालत से 11 मार्च के उस फैसले पर स्पष्टीकरण और उचित निर्देश देने की मांग की है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा में चयनित करीब 100 OBC उम्मीदवारों के दावों पर दोबारा विचार करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट केंद्र की इस याचिका पर 1 सितम्बर को सुनवाई कर सकता है। आज केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज मुख्य न्यायाधीश के सामने इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए बेंच के गठन की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा CSE ओबीसी क्रीमी लेयर का मामला

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा CSE ओबीसी क्रीमी लेयर का मामला

सरकार का कहना है कि 11 मार्च का फैसला CSE-2025 का अंतिम परिणाम घोषित होने के पांच दिन बाद आया। ऐसे में इस फैसले को पुरानी और लगभग पूरी हो चुकी चयन प्रक्रिया पर सीधे लागू करने से गंभीर प्रशासनिक और कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।

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