NEET UG 2026 Re-Exam: सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार, जुलाई में होगी हियरिंग

NEET UG Re Exam 2026 को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई करने से मना कर दिया है। याचिका NTA के उस फैसले के खिलाफ थी जिसमें 3 मई 2026 को हुई परीक्षा रद्द कर री-एग्जाम कराने का ऐलान किया गया था।

NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई करने से मना कर दिया है। याचिका NTA के उस फैसले के खिलाफ थी जिसमें 3 मई 2026 को हुई परीक्षा रद्द कर री-एग्जाम कराने का ऐलान किया गया था। याचिकाकर्ता ने CJI जस्टिस सूर्यकांत के सामने मामले को जल्द सुनने की मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि NEET UG 2026 से जुड़े मामले पहले से ही जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच देख रही है। इसलिए ये याचिका भी जुलाई में उसी बेंच के सामने लगेगी।

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22 लाख छात्रों पर असर

याचिका में कहा गया है कि पूरे देश में करीब 22 लाख छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराना सही नहीं है। तर्क ये दिया गया है कि पेपर लीक और गड़बड़ी में शामिल कुछ लोगों की वजह से उन लाखों स्टूडेंट्स को सजा नहीं मिलनी चाहिए जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। ये याचिका स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व सहायक DG मंगला कोहली ने दाखिल की है। उनका कहना है कि निर्दोष उम्मीदवारों के संवैधानिक अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परीक्षा रद्द करने का फैसला सभी पर एक साथ थोपना उचित नहीं है।

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