JEE Main 2023: जेईई मेन पात्रता याचिका पर अब बॉम्बे हाई कोर्ट 24 अप्रैल को करेगा सुनवाई

  • Authored by: दीपक पोखरिया
  • Updated Apr 13, 2023, 01:42 PM IST

JEE Main 2023: इस मामले की सुनवाई पहले मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप वी मार्ने ने की थी। बेंच ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 75 फीसदी पात्रता मानदंड से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करने को कहा था।

JEE Main 2023: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने जेईई मेन 2023 (JEE Main 2023) पात्रता मानदंड 75 प्रतिशत याचिका को 24 अप्रैल, 2023 तक के लिए (JEE Main) स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने आज 13 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित की थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है क्योंकि एनटीए ने और समय मांगा है। 75 प्रतिशत पात्रता मानदंड राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा निर्धारित किया गया है।

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JEE Main 2023: बॉम्बे हाई कोर्ट 24 अप्रैल को करेगा सुनवाई।

इस मामले की सुनवाई पहले मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप वी मार्ने ने की थी। बेंच ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 75 फीसदी पात्रता मानदंड से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करने को कहा था। हाई कोर्ट में दायर याचिका में एनटीए से जेईई मेन परीक्षा 2023 के लिए पात्रता पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था। याचिका में पात्रता मानदंड में छूट की मांग की गई है और ये मानदंड उन जेईई उम्मीदवारों के लिए अनुचित है जिन्होंने अपनी परीक्षा पास की थी। कोविड काल और जेईई की तैयारी के लिए पढ़ाई छोड़ दी।

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