Gurgaon School Closed due to Pollution: मध्य दिसंबर में ठंडी और प्रदूषण दोनों तरफ से आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते हरियाणा के गुरुग्राम (NCR क्षेत्र) में चल रहे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करने का आदेश दिया गया है। (Gurgaon School Closed Pollution) ऑनलाइन क्लास में शामिल होने का ऑप्शन स्टूडेंट्स और उनके गार्जियन के पास रहेगा। (Gurgaon School Closed News) DC गुरुग्राम ने कहा कि यह फैसला बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
Gurgaon School Closed in hindi
DC गुरुग्राम ने अपने ऑफिशियल 'X' अकाउंट से ट्वीट किया, "कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के अनुसार, गुरुग्राम जिले में ग्रेड 5 तक की क्लास हाइब्रिड मोड में चलाने के संबंध में 13 नवंबर 2025 को जारी किए गए आदेश अगले आदेश तक लागू रहेंगे।" "माता-पिता और स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देशों का सख्ती से पालन करें और हवा की क्वालिटी की स्थिति को देखते हुए आगे के निर्देशों के लिए अपडेट रहें।"
Gurgaon School Closed Today
यह निर्देश DC गुरुग्राम ने 16 दिसंबर, 2025 को नवंबर में जारी किए गए पहले के नोटिस को जारी रखते हुए जारी किया था। पहले जारी किए गए नोटिस में कहा गया था, "पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की स्थिति 'बहुत खराब' कैटेगरी में रही है।" इसलिए, बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यह फैसला लिया गया है कि गुरुग्राम जिले में क्लास V तक के बच्चों के लिए स्कूल में क्लास 'हाइब्रिड' मोड में यानी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो) चलाई जाएंगी।"
पहले का आदेश
यह फैसला शनिवार को दिल्ली सरकार द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज 4 लागू करने के बाद घोषित किया गया था, जिसके तहत दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया गया था।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सभी स्कूल प्रमुखों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और माता-पिता और गार्जियन को संशोधित व्यवस्थाओं के बारे में तुरंत सूचित करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा, दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी 50 प्रतिशत को वर्क फ्रॉम होम (WFH) देने का निर्देश दिया गया है
