Explained: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमानी, नया कानून लागू, जानें क्या है दिल्ली स्कूल फीस अधिनियम

Delhi School Fee Regulation Bill 2025: दिल्ली सरकार ने स्कूलों के मनमानी फीस वसूली करने को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होते ही राजधानी के करीब 1500 से अधिक प्राइवेट स्कूल इसके दायरे में आ गए है। अब फीस से जुड़े हर मामले की निगरानी कड़े नियमों के अंतर्गत होगी। ऐसे में यहां आप जान सकते हैं कि क्या है दिल्ली स्कूल फीस रेगुलेशन बिल।

Delhi School Fee Regulation Bill 2025: दिल्ली में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर लंबे समय से अभिभावकों में असंतोष बना (Delhi School Fee Act) हुआ था। कई प्राइवेट स्कूल हर साल बिना कारण बताए फीस बढ़ा देते थे, जिससे सामान्य परिवारों को अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना मुश्किल हो गया था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पारित किया था। वहीं अब कुछ महीनों बाद दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल वी.के सक्सेना द्वारा राजपत्र अधिसूचना जारी कर विधेयक को आधिकारिक रूप से अधिनियम के रूप में लागू कर दिया गया है। इस कानून के लागू होते ही राजधानी के करीब 1500 से अधिक प्राइवेट स्कूल इसके दायरे में आ गए है। अब फीस से जुड़े हर मामले की निगरानी कड़े नियमों के अंतर्गत होगी।

Delhi School Fee Regulation Bill 2025

Delhi School Fee Regulation Bill 2025: क्या है दिल्ली स्कूल फी रेगुलेशन बिल 2025

बता दें यह विधेयक दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अगस्त 2025 में पेश किया था, जब अप्रैल में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के विरोध में महीनों तक व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में यहां आप जान सकते हैं कि क्या है दिल्ली स्कूल फीस अधिनियम, दिल्ली स्कूल फीस नियम विधेयक क्या है? यहां आप विस्तार से जान सकते हैं।

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