Delhi School Fees 2026: दिल्ली में मनमानी स्कूल फीस लेने पर लगी लगाम, जानिए क्या हैं नए नियम और पेरेंट्स को कैसे मिलेगी राहत

Delhi School Fees 2026: दिल्ली के स्कूलों में मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा आदेश 2026 पेश किया है, जिसमें फीस को बढ़ाने को लेकर नए नियम पेश किए गए हैं।

Delhi School Fees 2026: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने की शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्कूल फीस तय करने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए नई समय-सीमा और कड़े नियम को लागू करने का फैसला लिया है। दिल्ली विधानसभा में 'दिल्ली स्कूल शिक्षा आदेश, 2026' पेश किया गया है, जो 'दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2025' (Delhi School Education Act 2025) के अमल में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए लाया गया। ये नया कानून लागू होने के बाद दिल्ली के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को अनियंत्रित फीस वृद्धि से बड़ी राहत देगा।

Delhi School Fees 2026

Delhi School Fees 2026 (Photo - AI)

हर स्कूल में बनेगी 'स्कूल-लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी'

दिल्ली सरकार के इस नए नियमों के अनुसार, दिल्ली गजट में आदेश प्रकाशित होने के 10 दिनों के भीतर प्रत्येक स्कूल को अपने स्तर पर 'स्कूल-लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी' (SLFRC) का गठन करना अनिवार्य होगा। यह कमेटी स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित फीस के ढांचे की निष्पक्ष जांच करेगी और कानून के दायरे में रहकर फीस का निर्धारण करेगी। कमेटी के गठन के बाद स्कूलों को 14 दिनों के भीतर सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले अगले तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए अपना प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर तैयार करके जमा करना होगा।

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