पिछले साल जितनी ही फीस लेंगे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Delhi School Fee Regulation : दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों को फीस रेगुलेशन कमिटी बनाने की ज़रूरत थी। अपने अंतरिम आदेश में, कोर्ट ने कहा कि फिलहाल प्राइवेट स्कूलों को फीस तय करने के लिए ऐसी कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है ।

Delhi Private Schools Fees: दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को प्राइवेट स्कूलों को आने वाले एकेडमिक सेशन के लिए 'स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी' (SLFRC) बनाने के शहर सरकार के आदेश को लागू करने पर तब तक रोक लगा दी, जब तक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट फैसला नहीं कर लेता। अपने अंतरिम आदेश में, कोर्ट ने कहा कि फिलहाल, प्राइवेट स्कूलों को फीस तय करने के लिए ऐसी कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होनी है। तब तक स्कूलों को ये कमिटी बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

Delhi private school fee regulation

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पिछले साल जितनी ही फीस लेंगे स्कूल

कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है कि प्राइवेट स्कूल 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए उतनी ही फीस लेंगे जितनी उन्होंने 2025-26 में ली थी। इससे पहले, दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने और रेगुलेशन में ट्रांसपेरेंसी) एक्ट, 2025 को नोटिफाई किया था, जिसका मकसद प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी को रोकना था। बेंच ने कहा कि किसी भी बहुत ज्यादा फीस को कानून के हिसाब से रेगुलेट किया जाएगा।

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