Bihar: बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली में BEd टीचरों की नियुक्ति रद्द, पटना हाईकोर्ट का फैसला

Bihar Teacher Recruitment: पटना हाईकोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती के छठे चरण में चयनित प्राथमिक शिक्षकों को नौकरी से हटाने का फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पिछले दो साल से शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे लगभग 22 हजार शिक्षकों को सेवामुक्त होना पड़ेगा।

Bihar Teacher Recruitment: बिहार प्राथमिक शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती के छठे चरण में चयनित प्राथमिक शिक्षकों को नौकरी से हटाने का फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, शिक्षक नियोजन के छठे चरण में कक्षा 1 से 5 में जो बीएड धारक शिक्षक नियुक्त हुए थे, उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग डीएलएड होंगे, वही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं।बीएड डिग्री धारक शिक्षकों की जगह अब नए शिक्षकों का चयन किया जाएगा।

Bihar Teacher Recruitment

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डीएलएड शिक्षकों की होगी नियुक्ति

चीफ जस्टिस के वी चंद्रन व जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने यह साफ कर दिया है कि प्राइमरी कक्षाओं के लिए बीएड डिग्रीधारक शिक्षकों को नहीं नियुक्त किया जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में केवल डीएलएड शिक्षकों की ही नियुक्ति होगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद पिछले दो साल से शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे लगभग 22 हजार शिक्षकों को सेवामुक्त होना पड़ेगा।

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