Allahabad High Court का फैसला, PhD एडमिशन के लिए UGC NET की जगह नहीं चलेगा JEST

हाई कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कोई विश्वविद्यालय पीएचडी में एडमिशन के लिए UGC NET को जरूरी योग्यता मानता है, तो उसे Joint Entrance Screening Test (JEST) का स्कोर स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

पीएचडी में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कोई विश्वविद्यालय पीएचडी में एडमिशन के लिए UGC NET को जरूरी योग्यता मानता है, तो उसे Joint Entrance Screening Test (JEST) का स्कोर स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हर विश्वविद्यालय अपने तय एडमिशन नियमों के आधार पर उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित कर सकता है।

Allahabad High Court UGC NET

Allahabad High Court का फैसला, PhD एडमिशन के लिए UGC NET की जगह नहीं चलेगा JEST

यह मामला लखनऊ की डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में फिजिक्स विषय के पीएचडी एडमिशन से जुड़ा है। एक याचिकाकर्ता ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से एस्ट्रोनॉमी में MSc किया है। उनका कहना था कि JEST स्कोर होने के बावजूद विश्वविद्यालय ने उन्हें शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पीएचडी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि उनके पास UGC NET स्कोर नहीं था।

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