69 हजार शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी चयन सूची, अभ्यर्थियों का पूरा ब्योरा देने का निर्देश

UP Teacher Bharti: उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भर्ती की चयन सूची समेत अभ्यर्थियों का पूरा ब्योरा मांगा है।

UP Teacher Bharti: उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भर्ती की चयन सूची समेत अभ्यर्थियों का पूरा ब्योरा मांगा है। अदालत में 19 हजार सीटों के आरक्षण विवाद को लेकर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस एसबी भट्टी और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने की। पीठ ने यह भी कहा कि लखनऊ हाईकोर्ट के फैसले के बाद यदि चयन सूची दोबारा बनती है, तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को शामिल करने पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि, चयनित शिक्षकों के संबंध में अदालत ने संकेत दिया कि सूची दोबारा बनने पर पहले से चयनित शिक्षकों को तुरंत बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी चयन सूची

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी चयन सूची

सुनवाई के दौरान 18 नवंबर 2020 के आरक्षण संबंधी फैसले का भी उल्लेख हुआ। पीठ ने इस फैसले के हवाले से कहा कि भर्ती में मेरिट और आरक्षण के नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चयनित अभ्यर्थियों की पूरी सूची तैयार करने को कहा है। इसमें अभ्यर्थियों के नाम, क्रमांक, श्रेणी, लिखित परीक्षा के अंक, मेरिट और क्वालिफाइंग अंक समेत अन्य जरूरी जानकारी शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

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