हिंदुओं को निशाना बनाना मकसद था, आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय

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  • Updated Nov 5, 2022, 09:47 PM IST

2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़का था जिसमें आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया था। अब उनके खिलाफ अदालत ने आरोप भी तय कर दिए हैं।

KEY HIGHLIGHTS
  • 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुआ था दंगा
  • आप के तत्कालीन पार्षद पर लगे थे आरोप
  • दिल्ली की अदालत ने आरोप किए तय

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों से(north east delhi riots) जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के शनिवार को आरोप तय किए।अदालत शिकायतकर्ता अजय गोस्वामी के एक बयान के आधार पर एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसे 25 फरवरी, 2020 को मेन करावल नगर रोड पर दंगों के दौरान गोली लगी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचला ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि सभी आरोपी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307 (हत्या का प्रयास), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 149 (गैर-कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। हुसैन सहित आठ लोगों को आरोपित किया गया है।

tahir hussain

ताहिर हुसैन आप के पूर्व पार्षद

6 पर आरोप तय, दो दोषमुक्त

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