26/11 आतंकी अबू जुंदाल को बड़ा झटका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय का आदेश रद्द किया, ट्रायल का रास्ता हुआ साफ

मुंबई हमले के आतंकी अबू जुंदाल को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। अदालत ने सत्र न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें उसे यह जांचने की अनुमति दी गई थी कि जुंदाल को भारत कैसे लाया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी जांचें न्यायिक प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से धीमा करती हैं, जिससे मुकदमे की प्रगति पर असर पड़ता है।

मुंबई और पुणे में 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड अबू जुंदाल को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उसे विदेश से अवैध तरीके से भारत लाए जाने की जांच की अनुमति दी गई थी। अबू जुंदाल को 26/11 के आतंकवादी हमले का मुख्य योजनाकार माना जाता है। उसने ही अजमल कसाब और अन्य आतंकियों को मुंबई लहजे की हिंदी सिखाई थी और मुंबई के भौगौलिक क्षेत्र से परिचित कराया था। हमले के दौरान वह पाकिस्तान से सैटेलाइट फोन के जरिए सभी आतंकियों को निर्देश दे रहा था।

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मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड जंदल को कागजात मुहैया कराने के खिलाफ याचिका मंजूर (फोटो- AP)

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