62 दिनों के भीतर रेपिस्ट को सजा ए मौत का ऐलान, अक्टूबर में किया था नाबालिग का रेप, दिसंबर में कोर्ट ने सुना दी फांसी

पश्चिम बंगाल में एक पॉक्सो कोर्ट ने एक रेपिस्ट को मात्र 62 दिनों के अंदर फांसी की सजा सुना दी है। आरोपी पर नाबालिग के साथ दरिंदगी कर मार डालने का आरोप था, जो कोर्ट में सिद्ध हो गया था।

KEY HIGHLIGHTS
  • 62 दिनों के अंदर रेपिस्ट को मौत ही सजा
  • बंगाल के पॉस्को कोर्ट ने सुनाई सजा
  • नाबालिग के साथ रेप और हत्या का मामला

पश्चिम बंगाल में एक नाबालिग के बलात्कारी को कोर्ट ने घटना के मात्र 62 दिनों के अंदर मौत की सजा सुनाई है। अक्टूबर में आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आज यानि कि 6 दिसबंर को कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुना दी।

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पश्चिम बंगाल में नाबालिग के रेपिस्ट को मौत की सजा

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