Delhi: बदमाशों ने हथियार के बल पर कलेक्शन एजेंट को बनाया निशाना, लूटा नकदी से भरा बैग

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बदमाशों ने दिनदहाड़े एक कलेक्शन एजेंट को निशाना बनाते हुए नकदी से भरा बैग लूट लिया। बाइक पर सवार चार अज्ञात आरोपियों ने एटीएम के पास पीड़ित को रोककर हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं।

Delhi News: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास क्षेत्र में बाइक सवार चार अज्ञात बदमाशों ने 27 वर्षीय एक कलेक्शन एजेंट से नकदी से भरा बैग लूट लिया। इस घटना की जानकारी पुलिस ने रविवार को दी। पीड़ित की पहचान अविनाश के रूप में हुई है, जो ओल्ड सीलमपुर का रहने वाला है और चांदनी चौक इलाके में एक कबाड़ कारोबारी के लिए कलेक्शन एजेंट के तौर पर काम करता है। पुलिस के अनुसार यह वारदात शनिवार को इलाके में स्थित एक बैंक एटीएम के पास हुई।

Cash-Filled Bag Looted from Collection Agent by Bike-Borne Miscreants in Delhi

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में चार लोगों ने 'कलेक्शन एजेंट' से नकदी लूटी

मामले की जांच शुरू

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अविनाश अपने स्कूटर पर नकदी लेकर जा रहा था। इसी दौरान एटीएम के पास दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार लोगों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि बदमाशों ने हथियार दिखाकर उसे धमकाया, उसके पास मौजूद नकदी से भरा बैग छीना और वहां से फरार हो गए। अधिकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी सबूत जुटाए। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं।

जबरन वसूली के मामले में लॉरेंस बिश्नोई समेत तीन आरोपमुक्त

वहीं, दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दो अन्य को आरोपमुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष अपराध को साबित करने के लिए सबूत पेश करने में असफल रहा, ऐसा अदालत ने कहा। बताया जा रहा है कि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नूपुर गुप्ता ने रमन दीप सिंह की शिकायत पर सनलाइट कॉलोनी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 387 (जबरन वसूली के प्रयास में किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट का भय दिखाना) के तहत दर्ज एक मामले में लॉरेंस बिश्नोई, हरेन सरपदाड़िया और आशीष शर्मा को आरोपमुक्त कर दिया।

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