बिना दस्तावेज 17 लोन पास किए, बैंक को 3.61 करोड़ का चूना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व मैनेजर को 7 साल की जेल

Bank Of Maharashtra Fraud Case:जयपुर CBI कोर्ट ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व ब्रांच मैनेजर राम भरोसे मीना को 3.61 करोड़ के लोन फ्रॉड में 7 साल की जेल और 2.60 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है, यह 17 फर्जी लोन का मामला है।

Bank Of Maharashtra Fraud Case: जयपुर में 3.61 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई कोर्ट ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व ब्रांच मैनेजर को 7 साल की सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 2.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में एक अन्य निजी व्यक्ति को भी 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Bank Of Maharashtra Fraud Case

प्रतीकात्मक फोटो

सीबीआई के मुताबिक, जयपुर की सीबीआई कोर्ट ने 30 सितंबर 2026 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की गोपालपुरा बाईपास शाखा के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर राम भरोस मीणा को दोषी ठहराया। उन्हें 7 साल की Rigorous Imprisonment (RI) यानी सश्रम कारावास की सजा दी गई। वहीं, मामले में शामिल निजी व्यक्ति माखन लाल मीणा को कोर्ट ने 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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