Air Pollution In NCR: प्रदूषण से निपटने के लिए योगी सरकार का सख्त निर्देश, इन कार्यों पर लगाई रोक

Air Pollution In NCR- दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर के शहरों में चल रहे निर्माण कार्यों की गति कम करने के निर्देश दिए हैं। 500 वर्ग मीटर के भूखंडों के बिना पंजीकरण के निर्माण करने पर रोक लगा दी गई है। अब ठेकेदारों को डस्ट एप पर भी पंजीकरण कराना होगा।

नोएडा: एनसीआर समेत यूपी के कई अन्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएम योगी ने कड़े कमद उठाने के निर्देश दिए हैं। ये फैसला एनसीआर के यूपी वाले हिस्से के शहरों में लागू होगा। फिलहाल, 500 वर्ग मीटर के भूखंडों के बिना पंजीकरण के निर्माण करने पर रोक लगा दी गई है। अब निर्माण के लिए ठेकेदारों को डस्ट एप पर भी पंजीकरण कराना होगा। इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी निर्देश जारी किए हैं।

Air Pollution In Delhi NCR

प्रदूषण से निपटने के लिए योगी सरकार का सख्त निर्देश

सीएम योगी ने वायु प्रदषण को किया महसूस

शुक्रवार को भी सीएम योगी ने दिल्ली-एनसीआर के शहरों के गैस चैंबर बनने पर चिंता जाहिर की थी। सीएम ने कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली समेत 5-6 राज्यों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा दिल्ली जाते समय मैं गाजियाबाद उतरा, जैसे ही मैं विमान से बाहर निकला तो मेरी आंखों में जलन होने लगी और मुझे एहसास हुआ कि यह धुंध के कारण है। जब मैंने पराली जलाने और औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों को देखने के लिए नासा के उपग्रह चित्रों को देखा तो पाया कि पूरे पंजाब और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में पराली जलाई जा रही है। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरी आंखों में जलन होने लगी। उन्होंने कहा था कि पंजाब में पराली के प्रबंधन में खामियों के चलते दूसरे शहरों को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। लिहाजा, सीएम ने शहरी क्षेत्रों में चल रहे कंसट्रक्शन कार्यों को लेकर गंभीरता दिखाई है। खासकर, 500 वर्ग मीटर के भूखंडों के बिना पंजीकरण के निर्माण करने पर रोक लगाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अब निर्माण के लिए ठेकेदारों को डस्ट एप पर भी पंजीकरण कराकर ही कार्य करने होंगे।

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