Varanasi: IIT-BHU गैंगरेप मामले में कोर्ट ने खारिज की कार्यवाही रद्द करने की अर्जी, 31 जुलाई को होगी चश्मदीद की गवाही

वाराणसी में IIT-BHU बलात्कार मामले की सुनवाई में दो आरोपियों की कार्यवाही रद्द करने की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। पीड़िता और गवाह 31 जुलाई को बयान देंगे।

IIT BHU Gangrape Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में IIT-BHU बलात्कार मामले में कार्यवाही रद्द करने के लिए दो आरोपियों ने अर्जी दाखिल की थी, जिसे सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दिया। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पीड़िता के दोस्त और एकमात्र चश्मदीद गवाह को 31 जुलाई को अगली सुनवाई पर बयान के लिए तलब किया है।

varanasi court rejected the plea of quashing iit bhu rape case

2023 के मामले को रद्द करने के लिए दाखिल हुई थी अर्जी (सांकेतिक तस्वीर | Canva)

समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, शासकीय अधिवक्ता विनय सिंह ने यह जानकारी दी कि पीड़िता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में मौजूद थी। आरोपी आनंद और सक्षम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता की मौजूदगी पर आपत्ति और 28 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय होने का हवाला देते हुए यहां अदालत में कार्यवाही रद्द करने की मांग की जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इस मामले में अदालत ने घटना के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी को 31 जुलाई को अगली सुनवाई पर बयान के लिए तलब किया है।

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