वाराणसी को 16 नवंबर तक 'No Flying Zone' घोषित किया गया, जानिए वजह

Varanasi News: वाराणसी को देव दिपावली के दौरान नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस दौरान यहां बिना परमिशन के ड्रोन, पतंग, गुब्बारे, रिमोट से संचालित माइक्रोलाइट विमान और पैराग्लाइडर का उपयोग करना सख्त मना है। धारा 163 के तहत 12 नवंबर से 16 नवंबर तक वाराणसी नो फ्लाइंग जोन रहेगा-

Varanasi News: पुलिस ने बुधवार को कहा कि 15 नवंबर को शहर में देव दीपावली समारोह से पहले वाराणसी को "नो-फ्लाई" क्षेत्र घोषित किया गया है। देव दिपावली को देखते हुए पुलिस कमिश्नरे ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस (BNS) की धारा 163 के तहत पूरे शहर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि 12 नवंबर की रात से 16 नवंबर मध्य रात्रि तक पूरा वाराणसी शहर नो फ्लाइंग जोन रहेगा। इस दौरान कोई भी उड़ने वाली चीजें जैसे की प्लेन, पतंग, ड्रोन, गुब्बारा बिना परमिशन के पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।

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वाराणसी 16 नवंबर तक '"नो-फ्लाइंग जोन' घोषित

12-16 नवंबर तक रहेगा नो फ्लाइंग जोन

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