Varanasi Holding Tax: होल्डिंग टैक्स जमा कर दें, नहीं तो देना होगा 12 प्रतिशत ब्याज, यह है अंतिम तिथि

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 29, 2023, 01:46 PM IST

Varanasi Municipal Corporation: शहर में हजारों भवनों का होल्डिंग टैक्स बकाया है। इसे वसूलने के लिए अब नगर निगम सख्त कदम उठा रहे हैं। निगम ने बकाएदारों को टैक्स जमा करने का एक और मौका दिया है। उक्त समय तक टैक्स जमा नहीं होने पर निगम इनसे ब्याज वसूलेगा। सभी बकाएदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं, सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान ही बिजली विभाग का सबसे बड़ा बकाएदार भी है। इससे भी टैक्स वसूली के लिए निगम सख्त हुआ है।

KEY HIGHLIGHTS
  • 91 हजार भवन मालिकों को दिया गया नोटिस
  • 31 मार्च तक जमा करना है होल्डिंग टैक्स
  • भवन मालिकों से वसूला जाना है 33.5 करोड़ रुपए

Varanasi Holding Tax Recovery: वाराणसी नगर निगम ने 91 हजार भवन मालिकों को होल्डिंग टैक्स जमा करने का नोटिस दिया है। निगम ने इन्हें कहा है हर हाल में 31 मार्च तक टैक्स जमा करें। ऐसा नहीं होने पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ टैक्स वसूला जाएगा। निगम द्वारा इन भवन मालिकों से 33.5 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स वसूला जाना है। दूसरी ओर बड़े बकाएदारों में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) पहले नंबर पर है। निगम के मुताबिक इस शैक्षणिक संस्थान के ऊपर 48.61 करोड़ रुपए टैक्स बाकी है।

varanasi nagar nigam

वाराणसी नगर निगम

निगम क्षेत्र में निजी, सरकारी एवं व्यावसायिक 2.16 लाख भवन हैं। इनमें से 1.25 लाख भवन के मालिकों ने टैक्स जमा किया है। वहीं, 91 हजार भवन मालिक टैक्स जमा नहीं किए हैं। इस बारे में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र का कहना है शहरी क्षेत्र के आठ बड़े बकाएदारों को ही 52.45 करोड़ रुपए टैक्स जमा करना है। ऐसा होने पर तय 76 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व जमा कराया जा सकता है।

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