मिलावटी पनीर और मक्खन पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन, नकली डेयरी उत्पादों पर लगा बैन; नियम तोड़ा तो रद्द होगा लाइसेंस

उत्तराखंड सरकार ने शुद्ध दूध की जगह वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और केमिकल्स से बने नकली व घटिया पनीर, घी और मक्खन को बनाने और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने शुद्ध दूध की जगह वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और हानिकारक केमिकल्स के इस्तेमाल से बनाए जाने वाले घटिया और डेयरी के नाम पर बिकने वाले फर्जी उत्पाद के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य सचिव तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश और आदेश जारी किए गए हैं।

Uttarakhand Fake Dairy Products Ban

उत्तराखंड में नकली डेयरी पर बैन (AI Image)

किन-किन उत्पादों पर लागू हुआ प्रतिबंध?

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) के तहत जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध मिलावटी पनीर केमिकल युक्त नकली घी, वेजिटेबल ऑयल और स्टार्च से बना मक्खन अन्य एनालॉग और भ्रामक डेयरी उत्पाद जो असली दूध से न बनने के बावजूद उपभोक्ताओं को गुमराह कर बाजार में बेचे जा रहे हैं, उनपर लागू होगा।

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