UP Liquor Shop: क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले उत्तर प्रदेश के दारूबाजों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी कि आज और न्यू ईयर की पूर्व संध्या 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक शराब की बिक्री हो सकेगी। ये निर्णय आबकारी विभाग तक लिया है जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 दिन के लिए धारा 144 लगाई गई है। बहरहाल, आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए इस फैसले के बाद स्वाभाविक है कि प्रदेश में शराब की बिक्री काफी ज्यादा मात्रा में होगी। यूपी आबकारी आयुक्त सेंथियल पांडियन सी. ने अपने आदेश में कहा है कि, 23 दिसंबर को यह निर्णय लिया गया है।
क्रिसमस की पार्टी।
शराब बिक्री की बढ़ा समय
आबकारी आयुक्त का कहना है कि, उत्तर प्रदेश में आज और 31 दिसंबर को यानी कि क्रिसमस और न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर रात 11 बजे तक शराब की सभी फुटकर दुकानें खुली रहेंगी। अब आप ऐसे समझें कि प्रदेश के सभी दारूबाज आज रात 11 बजे तक शराब खरीद कर क्रिसमस पार्टी का सेलिब्रेशन कर सकेंगे। वहीं, 31 दिसंबर की सुबह 10 बजे से ही शराब की दुकानें खुल जाएंगी और विक्रेता रात 11 बजे तक दुकानदारी कर सकेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। हालांकि ये सरकारी आदेश और 31 दिसंबर की रात के लिए ही है। अन्य दिनों में रात 10 बजे तक ही शराब की बिक्री का आदेश है।
धारा 144 लागू
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट ने 24 दिसंबर से लेकर दो जनवरी 2024 तक के लिए धारा 144 लागू का करने का आदेश दिया था। पुलिस ने जिले के सभी बार, होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य संचालकों को क्षमता से अधिक लोग न भरने की आदेश दिए थे। कहा गया है कि, इस दौरान जरूरत से ज्यादा पास और टिकट की बिक्री न हो। ऐसा न होने पर इसे धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा और सख्त कार्रवाई हो सकेगी। वहीं, सार्वजनिक स्थलों और आवासीय स्थानों पर लाडस्पीकर की ध्वनि निर्धारित मानक के रूप रखने का आदेश दिया गया है।
