दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें दंगा भड़काने के लिए उकसाने के अपराध में दोषी ठहराया, जबकि अन्य आरोपों से बरी कर दिया। इसी मामले में कोर्ट ने छह अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है।
ताहिर हुसैन (फोटो-Twitter)
इस मामले में दंगा करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आपराधिक साजिश रचने समेत कई आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद ताहिर हुसैन को कुछ आरोपों में दोषी ठहराया, जबकि बाकी आरोपियों को राहत दी।
अंकित शर्मा हत्याकांड में भी हो चुकी है सजा
इससे पहले ताहिर हुसैन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया था। उस मामले में अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है।
