Lakhimpur Kheri Violence Case : आशीष मिश्रा को नही मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों में ढील देने से किया इनकार

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी जमानत की शर्तों में और राहत देने तथा पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया था।​

दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत की शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी जमानत की शर्तों में और राहत देने तथा पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अपने पैतृक स्थान पर जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

Lakhimpur Kheri violence case

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी को SC से झटका

मिश्रा के वकील ने अदालत से कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण वह अपनी बेटियों के जन्मदिन जैसे पारिवारिक कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि फिलहाल इस अनुरोध पर विचार करने का कोई आधार नहीं है। आवेदन खारिज किया जाता है। सुनवाई के दौरान पीड़ित किसान पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मुकदमे की सुनवाई के तरीके पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि कार्यवाही जल्दबाजी में चलाए जाने के कारण प्रत्यक्षदर्शियों सहित कई महत्वपूर्ण गवाहों को गवाहों की सूची से हटा दिया जा रहा है।

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