क्या JPSC परीक्षा की CBI करेगी जांच? सुप्रीम कोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली और अनियमितताओं के मामले ने अब देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने, परीक्षा रद्द करने और फिर से निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है।

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (14वीं JPSC) में अनियमितताओं और फर्जीवाड़े का विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। परीक्षा में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अदालत आगामी 24 अगस्त (सोमवार) को सुनवाई करने जा रही है।

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CBI जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग पर सोमवार को होगी सुनवाई (फाइल फोटो)

पीटीआई के मुताबिक, यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगण की ओर से अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि 19 अप्रैल को आयोजित हुई JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की जांच CBI या किसी निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। साथ ही, कथित धांधली के कारण इस परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर नए सिरे से, सुरक्षित माहौल में दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाए।

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