राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश

राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने उन्हें तीन सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया। मेघालय सरकार ने इस मामले में जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते के भीतर अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई में देरी होती है तो सोनम 6 महीने बाद दोबारा जमानत की अर्जी दाखिल कर सकती हैं।

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सोनम रघुवंशी (फाइल फोटो)

मेघालय सरकार की याचिका

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका मेघालय सरकार की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें निचली अदालत से सोनम को मिली जमानत को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज में केवल एक कानूनी धारा का नंबर टाइप करने में क्लर्क से गलती हुई थी। इतनी छोटी सी तकनीकी गलती के आधार पर आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि सोनम के जमानत पर बाहर रहने से उसके फरार होने की आशंका बनी हुई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि आरोपी के 'ग्राउंड ऑफ अरेस्ट' का हवाला दिए जाने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया था।

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