काले शीशे, हूटर और प्रेशर हॉर्न लगाने वाले सावधान, जब्त हो जाएगा वाहन का...

बिहार विधानसभा में प्रेशर हॉर्न व हूटर लगे वाहनों के खिलाफ एक्शन का मुद्दा उठाया गया। सरकार ने परिवहन विभाग को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

पटना : अक्सर कार और बाइकों पर नियमित डेसीबल के हार्न लगाकर लोगों को परेशान करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी की जा रही है। बिहार के परिवहन विभाग ने प्रेशर हॉर्न व हूटर लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने और इस तरह के उपकरणों को जब्त करने का निर्देश दिया। बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। अधिकारियों को प्रेशर हॉर्न और हूटर की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया गया है। सख्ती से सड़कों पर बेतरतीब तरीके बजने वाले हॉर्न से राहत मिलेगी और वाहन चालक मनमानी नहीं कर सकेंगे।

action on hooters in Bihar

बिहार मे ंहूटर्स पर होगी कार्रवाई (फोटो-IstocK)

विधान परिषद में उठा प्रेशर हॉर्न-हूटर का मुद्दा

परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बृहस्पतिवार को विधान परिषद में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि मौजूदा नियमों में वाहन के हॉर्न समेत सभी साउंड सिस्टम के लिए सख्त डेसीबल सीमा तय है और इससे अधिक आवाज को हानिकारक माना जाता है। उन्होंने बताया, "परिवहन विभाग ने राज्यभर के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रेशर हॉर्न व हूटर लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे उपकरणों को जब्त करें। प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

End of Feed