'महज स्पीड में गाड़ी चलाना अपराध नहीं, हादसे में लापरवाही साबित करना जरूरी', दिल्ली हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

Delhi News Today: दिल्ली हाई कोर्ट ने सड़क हादसे के एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि सिर्फ गाड़ी की तेज रफ्तार को आधार बनाकर किसी ड्राइवर को 'रैश' या 'लापरवाह' नहीं माना जा सकता।

Delhi News Today: दिल्ली हाई कोर्ट ने सड़क हादसे के एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि सिर्फ गाड़ी की तेज रफ्तार को आधार बनाकर किसी ड्राइवर को 'रैश' या 'लापरवाह' नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि 'तेज रफ्तार' या 'ओवर स्पीड' की कोई तय सीमा नहीं होती, यह सड़क और हालात के हिसाब से तय होती है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि ड्राइवर ने वास्तव में ऐसी लापरवाही या खतरनाक तरीके से वाहन चलाया, जिससे हादसा हुआ।

delhi high court

दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से लगा झटका

यह फैसला जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने दिल्ली सरकार की उस अपील पर सुनाया, जिसमें 2009 के सड़क हादसे में एक महिला की मौत के मामले में टेंपो चालक को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए राज्य की अपील खारिज कर दी।

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