नोएडा में 3 दिन के लिए धारा 163 लागू, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Noida Section 163: गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में 28 से 30 मई तक धारा 163 लागू कर दी गई है। यह कदम त्योहारों और संभावित धरना-प्रदर्शन को देखते हुए उठाया गया है।

Noida Section 163: गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में आगामी त्योहारों, श्रमिकों की गतिविधियों और विभिन्न संगठनों के संभावित धरना-प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले में 28 मई से 30 मई तक धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान पूरे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए उठाया गया है। इन तीन दिनों के दौरान जिले में किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्र करना, बिना अनुमति प्रदर्शन या धरना देना नियमों के खिलाफ होगा।

Noida Protest Ban

त्योहारों और प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट (फाइल फोटो)

सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य

धारा 163 लागू होने के बाद सभी नागरिकों को राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन (Noida Police) द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से यह भी बताया गया है कि त्योहारों (Noida Protest Ban) के दौरान भीड़भाड़ बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी को देखते हुए पहले से ही एहतियातन यह निर्णय लिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

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