उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में जिला अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहित को हत्या का दोषी करार दिया है। अभी दोनों की सजा पर ऐलान नहीं किया गया है। दोनों की सजा पर फैसला आना अभी बाकी है।
नीला ड्रम केस में मुस्कान और साहिल दोषी करार
जिला जज अरविंद मिश्रा ने दोनों को दोषी तो करार दे दिया, लेकिन सजा का ऐलान 15 दिन बाद किया जाएगा। जब अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया, उस समय सौरभ की मां और उसका परिवार भी अदालत में मौजूद था।
अदालत के इस फैसले पर अभियोजन पक्ष के वकील वकील केके चौबे का बयान सामने आया है। केके चौबे ने कहा, 'आज अदालत ने दोनों आरोपियों को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी माना है। अभियोजन पक्ष की ओर से माननीय अदालत के सामने जो सबूत प्रस्तुत किए गए, उन्हें अदालत ने पर्याप्त माना है। दोनों को हत्या के बाद सबूत छिपाने का भी दोषी माना गया।'
बता दें कि यह मामला 3 मार्च 2025 का है। आरोप है कि मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या करके शव के टुकड़े किए और उन्हें नीले ड्रम में पैक करके ऊपर से सीमेंट भरकर सील कर दिया था।
1000 पेज की चार्जशीट हुई थी दाखिल
लगभग 15 दिन बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जुलाई 2025 में जिला अदालत में इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ। पुलिस ने इस मामले में लगभग 1000 पेज की चार्जशीट दाखिल की। इस दौरान 126 तारीखों पर सुनवाई हुई और 22 से ज्यादा गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए।
ये भी पढ़ें - विपक्षी गठबंधन INDIA की हुंकार, 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक मार्च, 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली
इस लंबी सुनवाई के बाद 19 सितंबर को अंतिम बहस हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आज यानी बुधवार 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है।
सौरभ के लंदन से लौटने पर मुस्कान ने रखी पार्टी
सौरभ राजपूत 25 फरवरी 2025 को ही लंदन से वापस मेरठ लौटा था। इसके अलगे ही दिन 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान ने इस खुशी में घर पर पार्टी रखी। इसके बाद 28 फरवरी को परिवार ने पेटी पीहू का जन्मदिन भी मनाया।
फिर 3 मार्च का दिन भी आया। इस इस कहानी में ऐसा मोड़ आया कि हर कोई हैरान रह गया। इस कहानी में आया नीला ड्रम खौफा का दूसरा नाम बन गया। इसी दिन मुस्कान ने रात के खाने में सौरभ को नींद की दवा मिलाकर दी। फिर जब सौरभ को नींद आ गई तो उसने अपने प्रेमी साहिल को फोन करके बुलाया। आरोप है कि सौरभ की हत्या के उसके शव के चार टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में पैक कर दिया गया।
हिमाचल घूमने चली गई मुस्कान
अगले ही दिन यानी 4 मार्च को मुस्कान अपनी बेटी पीहू को मां के घर छोड़कर साहिल के साथ घूमने हिमाचल चली गई। 17 मार्च को मुस्कान हिमाचल से वापस लौटी और मायके पहुंचकर अपने माता-पिता को घटना के बारे में जानकारी दी। अगले दिन 18 मार्च को पुलिस इंद्रानगर स्थित उसके घर पहुंची। यहां पुलिस को ड्रम में सौरभ की बॉडी मिली। फिर पुलिस ने साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया।
इसी साल 21 अप्रैल को अदालत के सामने मुस्कान और साहिल पर लगे आरोपों पर सुनवाई हुई और दोनों ने अपने ऊपर लगे 32 साल की सजा वाले आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। फिर 22 मई से मामले पर अंतिम बहस शुरू हुई और 17 सितंबर को अदालत में सुनवाई पूरी हुई। 19 सितंबर को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और आज कोर्ट ने दोनों को दोषी तो करार दिया, लेकिन सजा पर फैसला 15 दिन बाद सुनाया जाएगा।
