Saharanpur Masjid News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6.41 करोड़ के जुर्माने की वसूली पर लगाई रोक, राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा

Saharanpur Masjid News: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को हटाए जाने और ₹6.41 करोड़ के जुर्माने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है।

Saharanpur Masjid News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर की एक मस्जिद को हटाए जाने और भारी-भरकम जुर्माना लगाने के मामले में शुक्रवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता पर लगाए गए 6.41 करोड़ रुपये के जुर्माने की वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है।

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सहारनपुर मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6.41 करोड़ के जुर्माने की वसूली पर लगाई रोक (फाइल फोटो- PTI)

निचली अदालत और नगर मजिस्ट्रेट के आदेश को दी गई चुनौती

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर अहमद द्वारा दायर इस रिट याचिका में सहारनपुर के नगर मजिस्ट्रेट द्वारा 16 जुलाई 2026 को पारित आदेश और सहारनपुर के जिला न्यायाधीश द्वारा 2 सितंबर 2026 को जारी आदेश को चुनौती दी गई है।

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