आतंकी साजिश में अरेस्ट अमेरिकी नागरिक को मिली जमानत, दिल्ली छोड़ने पर रोक; मैथ्यू आरोन वैन डाइक पर क्या थे आरोप

दिल्ली की एक कोर्ट ने भारत में जातीय सशस्त्र समूहों से कथित संबंधों को लेकर आतंकवादी साजिश के मामले में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक को जमानत दे दी है।

दिल्ली : दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से जांच किए जा रहे आतंकी साजिश के एक मामले में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक को शुक्रवार को जमानत दे दी। अदालत के सूत्रों के अनुसार, विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने वैन डाइक को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी। अदालत ने निर्देश दिया कि वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा।अदालत ने वैन डाइक की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को एनआईए को नोटिस जारी किया था।

Matthew Aaron VanDyke terror conspiracy

मैथ्यू आरोन वैन डाइक को मिली जमानत (फोटो-Twitter)

म्यांमार में आतंकी ट्रेनिंग देने का आरोप

जानकारी के मुताबिक, म्यांमार में आतंकी ट्रेनिंग देने के आरोप में गिरफ्तार 7 विदेशी नागरिकों में यूएस के मैथ्यू वैनजाइक को राउज रेवेन्यू की एनआईए कोर्ट डिफॉल्ट बेल दी है। हालांकि, कोर्ट ने एक लाख रुपये के बेलबॉन्ड और एक लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है। हालांकि, कोर्ट ने अभी मैथ्यू को दिल्ली में ही रहने के लिए कहा है।

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