Ranchi: रांची में भवन का नक्शा बनवाने के लिए अब यह दो चीजें देना अनिवार्य, जानें कितना बदला नियम

  • Reported by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 15, 2022, 05:09 PM IST

Ranchi News: राजधानी में मकान का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में कुछ नए नियम जुड़े हैं। अब लोगों को अपने संपर्क से जुड़ी दो और जानकारी साझा करनी होगी। आवेदन में कोई आपत्ति होने पर आरआरडीए द्वारा आवेदक से सीधा संपर्क साधा जाएगा। ऐसे में आवेदक किसी जालसाज या दलाल के संपर्क में नहीं आ सकेगा। इसको लेकर आरआरडीए ने आदेश जारी कर दिया है।

KEY HIGHLIGHTS
  • आरआरडीए ने आवेदक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी देना किया अनिवार्य
  • आरआरडीए उपाध्यक्ष ने सभी एलटीपी को नए नियमों की दी जानकारी
  • अब आवेदन में कोई आपत्ति होने पर आवेदक से संपर्क साधने में नहीं होगी परेशानी

RRDA Order: अब रांची में भवन का नक्शा पास करने के लिए आवेदक को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी देनी होगी। आरआरडीए के आदेश के मुताबिक, आवेदन के समय ही आवेदक के संपर्क नंबर की जगह उसका मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी लिखा जाएगा। अगर, आवेदक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं देगा तो उसका एलटीपी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। दरअसल, इन दोनों जानकारी के अभाव में नक्शा पास कराने की स्थिति में कोई परेशानी आने पर उसकी जानकारी आवेदक को नहीं मिल पाती है। इसको लेकर आरआरडीए के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार ने सभी लाइसेंसी टेक्निकल पर्सन (एलटीपी) को निर्देशित कर दिया है।

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रांची नगर निगम से होता है मकान का नक्शा पास

आरआरडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि, मोबाइल नंबर और ईमेल होने पर आवेदन में कोई आपत्ति होने या सूचना की जानकारी देने के लिए आवेदक से सीधा संपर्क स्थापित हो पाएगा। इससे बिचौलियों द्वारा आवेदक को बरगलाया नहीं जा सकेगा। बता दें, रांची नगर निगम क्षेत्र में नया मकान बनाने वाले बहुत परेशान हैं। फिलहाल निगम से मंजूर नक्शो की कॉपी आवेदक को नहीं मिल पा रही है।

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